अन्य स्त्रोतों से होने वाली आमदनी
- सेविंग्स बैंक अकाउंट से मिला ब्याज
- पोस्ट ऑफिस सेविंग्स जैसे एनएससी, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, एमआईएस आदि से मिला ब्याज
- किसी को दिए गए उधार से मिला ब्याज
- कंपनी डिपॉजिट्स से मिला ब्याज
- डिबेंचर/बॉन्ड्स से मिला ब्याज
- लॉटरी से हुई आमदनी
- सरकारी सिक्युरिटीज से मिला ब्याज
इन पर नहीं लगेगा टैक्स
- पीपीएफ/जीपीएफ/ईपीएफ पर मिला ब्याज
- जीओआई टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर मिला ब्याज
- शेयर और म्यूचुअल फंड्स पर मिला डिविडेंड
- पोस्ट ऑफिस में खुले किसी सेविंग्स अकाउंट पर मिला ब्याज
- शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचने से हुआ लॉर्न्ग टर्म कैपिटल गेंस (बशर्ते ट्रांजैक्शन पर लगने वाला सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे हो चुका हो)।
- कुछ खास रिश्तेदारों से लिए गए गिफ्ट।
- खेती से हुई आमदनी।
- विरासत में मिली जायदाद पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उससे किराया मिल रहा है तो उस किराये पर टैक्स लगेगा।